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Bilaspur JD Office में स्वीकृत पदों से ज्यादा तैनाती, 3 के बजाय 7 सहायक संचालक संभाल रहे जिम्मेदारी

बिलासपुर.

संभाग के शिक्षा विभाग में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की अजीब तस्वीर सामने आ रही है। एक ओर जहां जिले समेत पूरे संभाग के सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों में प्राचार्यों के पद खाली पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर संयुक्त संचालक (जेडी) कार्यालय में नियमों को ताक पर रखकर जरूरत से ज्यादा सहायक संचालकों का जमावड़ा लगा हुआ है। वहां 3 के स्थान पर 7 प्राचार्यों को सहायक संचालक बनाकर बैठा दिया गया है।

एक तरफ जिला मुख्यालय पर अफसरों की फौज बैठी है, तो दूसरी तरफ जिले के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कई शासकीय हायर सेकेंडरी और हाई स्कूलों में प्राचार्यों के पद खाली पड़े हैं। इन स्कूलों में प्रशासनिक नियंत्रण और शैक्षणिक मॉनिटरिंग के अभाव में विद्यार्थियों की पढ़ाई और स्कूलों का संचालन प्रभावित हो रहा है। हालात यह हैं कि स्वीकृत पदों से दोगुने से अधिक सहायक संचालक केवल जेडी ऑफिस में जमे हुए हैं, जबकि मैदानी स्तर पर स्कूलों की कमान संभालने वाला कोई जिम्मेदार नहीं है। नियमानुसार जेडी कार्यालय में प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए सहायक संचालकों के मात्र 3 पद स्वीकृत हैं। इसके बावजूद वर्तमान में इस कार्यालय में पूरे 7 सहायक संचालक पदस्थ हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से अधिकांश अधिकारी प्राचार्य वर्ग के हैं, जिन्हें स्कूलों में शैक्षणिक और प्रशासनिक नेतृत्व संभालना चाहिए था, लेकिन वे कार्यालयीन व्यवस्थाओं में जमे हुए हैं। जब उच्च पदस्थ योग्य प्राचार्य और सहायक संचालक स्तर के अधिकारी कार्यालयों में ही बैठे रहेंगे, तो स्कूलों की व्यवस्था कौन संभालेगा।

शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि मैदानी अमले और शिक्षण संस्थानों में अमले की कमी न हो, इसके बावजूद प्रशासनिक कुप्रबंधन के चलते योग्य अधिकारियों को स्कूलों में भेजने के बजाय दफ्तरों में बैठाकर रखा गया है। अब देखना यह होगा कि शिक्षा विभाग इस विसंगति को दूर कर कब तक प्राचार्यों को उनकी मूलस्थापना यानी स्कूलों में भेजता है ताकि शिक्षण व्यवस्था पटरी पर लौट सके। संयुक्त संचालक अश्विनी भारद्वाज ने बताया कि जेडी ऑफिस में तीन सहायक संचालकों के पद स्वीकृत है। उसके स्थान पर शासन ने सात सहायक संचालकों की पोस्टिंग की है। उक्त निर्णय शासन का है। इसलिए सभी सहायक संचालकों को आवश्यकतानुसार काम सौप दिए गए है। उक्त संबंध में उचित निर्णय शासन को लेना होगा।

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