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छत्तीसगढ़ कस्टम मिलिंग घोटाला: रामगोपाल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड

रायपुर

 कस्टम मिलिंग घोटाला मामले में कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल को जेल भेज दिया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पांच दिन की हिरासत पूरी होने के बाद मंगलवार को उन्हें न्यायालय में पेश किया।

सुनवाई के बाद ईडी की विशेष अदालत ने रामगोपाल को 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजने का आदेश दिया।

करीब 140 करोड़ रुपये के कथित कस्टम मिलिंग घोटाले से जुड़े इस मामले में ईडी ने रामगोपाल को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने उनसे पूछताछ के लिए पांच दिन की कस्टडी रिमांड हासिल की थी। ईडी इस मामले में कस्टम मिलिंग से जुड़ी कथित अनियमितताओं और पैसों के लेनदेन की जांच कर रही है।

जांच के सिलसिले में रामगोपाल अग्रवाल को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया था। एजेंसी ने उनसे मामले से जुड़े तथ्यों को लेकर पूछताछ की।

क्या है कस्टम मिलिंग घोटाला ?

यह मामला खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 के दौरान कस्टम मिलिंग के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि से जुड़ा है। उस समय प्रोत्साहन राशि को 40 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 120 रुपये प्रति क्विंटल किया गया था। जांच एजेंसी के अनुसार, कथित तौर पर इस व्यवस्था के तहत मिल मालिकों से दो किस्तों में 20-20 रुपये प्रति क्विंटल की राशि ली गई।

 

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