Saturday, September 26, 2026
Homeछत्तीसगढ़छग: उच्चतम न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी घोटाले के आरोपी को 35 लाख...

छग: उच्चतम न्यायालय ने क्रिप्टो करेंसी घोटाले के आरोपी को 35 लाख रु जमा कराने पर जमानत का दिया आदेश

नयी दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में क्रिप्टो करेंसी घोटाले के एक आरोपी को छह महीने के भीतर 35 लाख रुपये की राशि जमा करने पर जमानत देने को कहा है. न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा कि मामले की सुनवाई में लंबा समय लगेगा. उन्होंने कहा कि व्यक्ति पर आर्थिक अपराध का आरोप है, जिसमें लगभग 2,000 निवेशकों ने अपना पैसा गंवा दिया.

पीठ ने कहा, “हम इस बात से सहमत हैं कि अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन इसपर कुछ शर्तें होंगी जो अधीनस्थ अदालत द्वारा लगाई जाएंगी.” व्यक्ति के वकील के अनुसार, अदालत ने कहा कि कथित घोटाले में शामिल कुल राशि लगभग चार करोड़ रुपये है और इसमें से 35 लाख रुपये उसके मुवक्किल से संबंधित थे.

अदालत ने 18 फरवरी के फैसले में कहा, “जमानत के उद्देश्य से और मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हम अपीलकर्ता को निर्देश देते हैं कि वह छह महीने में अधीनस्थ अदालत में 35 लाख रुपये की राशि जमा कराए.” पीठ ने कहा कि वह मामले की प्रकृति को देखते हुए ऐसी शर्त लगाने के लिए “मजबूर” हुए. इसने कहा, “हम इस तथ्य से अवगत हैं कि जब उच्च न्यायालय ऐसी शर्तें लगाते हैं तो हम उनकी निंदा करते रहे हैं…” हालांकि अदालत ने आगाह किया कि अगर छह महीने में राशि जमा नहीं की गई, तो जमानत “स्वत: रद्द हो जाएगी.”

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments