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1 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा, युवती को भी मतदाता पहचान पत्र होगा जारी…

बालोद: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री कुलदीप शर्मा ने संयुक्त जिला कार्यालय के सभाकक्ष में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 के तैयारियों के संबंध में जिले के राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक ली। इस दौरान उन्होंने बैठक में उपस्थित राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को बालोद जिले में विधानसभा आम निर्वाचन 2023 की तैयारियों के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक मंे पुलिस अधीक्षक श्री जितेन्द्र कुमार यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री हरीश राठौर, उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अमित श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारियों के अलावा राष्ट्रीय एवं मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के प्रतिनिधि उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर ने बताया कि राजनैतिक दलों को विधानसभा आम निर्वाचन की तैयारियों की पूर्णतः सही जानकारी मिल सके, इसलिए आज की बैठक आयोजित की गई है। श्री शर्मा ने कहा कि अभी ईव्हीएम व व्हीव्हीपेट मशीनों की एफएलसी (फस्र्ट लेवल चेकिंग) चल रही है। इस दौरान राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति भी सुनिश्चित कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनिरीक्षण का कार्य 02 से 31 अगस्त तक किया जाएगा।

शर्मा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस वर्ष 01 अक्टूबर 2023 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वालों को भी मतदाता पहचान पत्र भी जारी किया जाएगा। जिसके आधार पर अब वे भी मतदान करने के लिए पात्र हो जाएंगे। कलेक्टर ने राजनैतिक दल के प्रतिनिधियों को बूथ लेवल पर एजेंट नियुक्त कर इसकी जानकारी उप जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में देने को कहा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार इस बार राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों को ही रिटर्निंग आॅफिसर बनाया गया है। इस दौरान कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी के द्वारा राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के जिज्ञासाओं का समाधान भी किया गया।

राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक लेकर आगामी विधानसभा निर्वाचन संबंधी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर विस्तार पूर्वक चर्चा की. बैठक में द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत् बी.एल.ओ के माध्यम से घर-घर सत्यापन 25 मई से 23 जून तक, मतदान केंद्रों का युक्ति युक्तकरण या पुनर्व्यवस्था, मतदाता सूची या ईपिक की विसंगतियों को दूर करना, निर्वाचक नामावली में खराब गुणवत्ता वाली फोटो के स्थान पर अच्छी गुणवत्ता वाली फोटो को प्रति स्थापित करने, अनुभाग मतदान केंद्रों का पुनर्गठन और सीमा का आवश्यकतानुसार पुर्नसंरचना और कंट्रोल टेबल को अपडेट करने का कार्य 24 जून से 24 जुलाई तक किया जाएगा.

इसी तरह फॉर्मेट 1 से 8 की तैयारी और अर्हता तिथि 01 अक्टूबर 2023 के संदर्भ में पूरक और एकीकृत ड्राफ्ट रोल 25 जुलाई से 31 जुलाई तक तैयार किया जाना है. एकीकृत मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन 02 अगस्त तथा दावे आपत्ति प्राप्त करने की अवधि 02 से 31 अगस्त तक होगा. इसके लिए विशेष शिवर तिथि 12, 13, 19 और 20 अगस्त को आयोजित किया जाएगा. दावा-आपत्ति के निराकरण की अंतिम तिथि 22 सितंबर निर्धारित की गई है. मतदाता सूची के हेल्थ पैरामीटर की जांच करना और आयोग से अंतिम तिथि प्रकाशन हेतु अनुमति प्राप्त करना, डेटाबेस को अपडेट कर पूरा सूची को प्रिंट करने की तिथि 29 सितंबर और मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन की तिथि 04 अक्टूबर निर्धारित की गई है.

ईवीएम मशीनो की होगी फर्स्ट लेवल चेकिंग

वीवीपीएटी की फर्स्ट लेवल चेकिंग का कार्य ईसीआईएल के इंजिनियर के जरिये किया जायेगा. उपरोक्त कार्य में अवलोकन के लिए स्वयं अथवा प्रतिनिधियों की जानकारी उपलब्ध कराने कहा गया. जिससे की आयोग के निर्देशानुसार पहचान कार्ड बनाया जा सके. फर्स्ट लेवल चेकिंग परिसर में मोबाइल जाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और लाये जाने पर मुख्य द्वार पर ही जमा कर लिया जाएगा. परिसर में केवल 03 मोबाइल ले जाने की अनुमति होगी जिसे स्कैनिंग के बाद प्रयोग में लाया जायेगा.

बैठक में मतदान केन्द्रों के युक्तियक्तकरण पर हुई चर्चा

बैठक में 1500 से ऊपर मतदाता होने पर नवीन मतदान केन्द्रों के प्रस्ताव,भवन परिवर्तन या स्थल परिवर्तन के प्रस्ताव के लिए समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो को परीक्षण कर 25 जून 2023 के पूर्व उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है. राजनैतिक दलों कें प्रतिनिधि भी अपने स्तर पर परीक्षण कर यदि कोई प्रस्ताव हो तो सम्बंधित विधानसभा के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियो अथवा जिला निर्वाचन कार्यालय में भी नियत समयसीमा में उपलब्ध करा सकते है.

मतदान केन्द्रों में होगी बूथ लेवल एजेन्ट की नियुक्ति

प्रत्येक मतदान केंद्र में बूथ लेवल एजेन्ट की नियुक्ति की जाकर सूची जिला निर्वाचन कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना है. इसके लिए फार्म-01 जिसमें बूथ लेवल एजेन्ट जिला अध्यक्ष के द्वारा प्रतिनिधि अधिकृत किया गया हो. फॉर्म-02 जिसमें फॉर्म 1 के तहत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रत्येक मतदान केन्द्रों के लिए बूथ लेवल एजेन्ट के लिए नियुक्त किये व्यक्तियों की सूची होगी.

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